दिल्ली
Delhi Riots Case: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उमर खालिद–शरजील इमाम को जमानत नहीं
दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने एक साल तक दोबारा जमानत याचिका दाखिल करने पर रोक लगाई।
SC Verdict on Umar Khalid, Sharjeel Imam: 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 5 जनवरी को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों आरोपी एक साल तक इस मामले में दोबारा जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकेंगे।
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इस केस में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद पिछले लगभग पांच साल तीन महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सभी आरोपियों पर दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा दर्ज है।
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