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वक्फ अधिनियम, 2025: जनाब, अब वक्फ बिल नहीं, बल्कि वक्फ एक्ट कहिए; कानून बन गया, राष्ट्रपति मुर्मू ने मंजूरी दी
Waqf Amendment Act 2025: वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी है। वक्फ बिल को लोकसभा और राज्यसभा में लंबी बहस के बाद संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिली।
नई दिल्ली: संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक-2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। वक्फ बिल अब कानून बन गया है जब इसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-2025 को भी मुर्मू ने मंजूरी दी। सरकार ने एक सूचना जारी की, जो कहती है, “संसद के निम्नलिखित अधिनियम को पांच अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, तथा इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025।”
शुक्रवार तड़के, 13 घंटे से अधिक बहस के बाद राज्यसभा ने इस विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दी। बातचीत में, विपक्षी दल ने विधेयक को “मुस्लिम विरोधी” और “असंवैधानिक” बताया. सरकार ने कहा कि इस “ऐतिहासिक सुधार” से अल्पसंख्यक समुदाय को फायदा होगा।
लंबी चर्चा के बाद, राज्यसभा ने 2025 में वक्फ संशोधन विधेयक को 95 से 128 मतों से मंजूरी दी, जो वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता को बढ़ाता है। सरकार ने कहा कि इस विधेयक से देश के गरीब और पसमांदा मुसलमानों और इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। यह बृहस्पतिवार को लोकसभा में पारित हुआ, 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 232 ने इसका विरोध किया।

संसद ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक को भी मंजूरी दे दी है, जिसे राज्यसभा ने भी मंजूरी दी है। विधेयक को पहले ही लोकसभा ने मंजूरी दी है। यह कानून भी राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बन गया है। शुक्रवार को, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) विधेयक की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि यह संविधान का उल्लंघन करता है।
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