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गोरखपुर में फरार महिला अभियुक्ता के घर ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी, कुर्की की चेतावनी से मचा हड़कंप

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महिला अभियुक्ता मनीषा वर्मा

गोरखपुर। धोखाधड़ी के संगीन मामले में फरार चल रही महिला अभियुक्ता मनीषा वर्मा के खिलाफ गोरखपुर पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। न्यायालय के आदेश पर ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराई गई और अभियुक्ता के घर पर उद्घोषणा नोटिस चस्पा किया गया। यह कार्रवाई गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित रुस्तमपुर इलाके में की गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों का मामला

मामला मु.अ.सं. 650/2022 के तहत थाना रामगढ़ताल में दर्ज है। अभियुक्ता मनीषा वर्मा पत्नी राजकुमार उर्फ राजन वर्मा पर धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120बी भादवि के तहत आरोप लगे हैं। पुलिस के अनुसार, अभियुक्ता ने कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ उठाया।

जांच के दौरान कई बार नोटिस मिलने के बावजूद अभियुक्ता न्यायालय में पेश नहीं हुईं और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करती रहीं, जिसके बाद न्यायालय ने धारा 82 CrPC के तहत उद्घोषणा आदेश जारी किया।

ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी और चेतावनी

सोमवार को पुलिस टीम ने रुस्तमपुर स्थित आवास संख्या 401 पर पहुंचकर ढोल-ताशे और लाउडस्पीकर से मुनादी की। पुलिस ने ऐलान किया कि यदि मनीषा वर्मा निर्धारित तिथि तक अदालत में उपस्थित नहीं होतीं, तो उनकी संपत्ति धारा 83 CrPC के तहत कुर्क की जाएगी।

मुनादी के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। पूरा इलाका पुलिस की इस कार्रवाई को देखने के लिए उमड़ पड़ा।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई

यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) राज करन नय्यर के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में की गई। क्षेत्राधिकारी कैन्ट के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रामगढ़ताल की देखरेख में उपनिरीक्षक आशुतोष कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी।

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टीम में उपनिरीक्षक संतोष कुमार पासवान, महिला उपनिरीक्षक आयशा बानो, और कांस्टेबल राजेश शाह व बृजेश चौहान शामिल रहे।

अगला कदम: संपत्ति कुर्की

पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि अभियुक्ता न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करतीं, तो उनकी चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यह कार्रवाई धारा 83 CrPC के तहत की जाएगी।

SSP का सख्त संदेश

एसएसपी राज करन नय्यर ने कहा, “गोरखपुर पुलिस अब किसी भी फरार अपराधी को नहीं छोड़ेगी। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। धारा 82 और 83 के तहत की जा रही मुनादी और कुर्की का मकसद यही है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस की यह सख्त नीति फरार अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के उद्देश्य से जारी रहेगी।

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