गोरखपुर ग्रामीण
दूध में पानी मिलाने पर दूधिया को मिली 1 साल की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां कोर्ट ने एक दूधिया को एक साल की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही न्यायालय ने कहा कि अगर आरोपी सभाजीत यादव जुर्माना नहीं भरता है तो उसे एक माह की सजा ज्यादा भुगतनी होगी. इस मामले की सुनवाई 12 साल से चल रही थी, जिस पर 19 दिसंबर को फैसला आया.
4 फरवरी 2010 को सिकरीगंज तिराहे के पास मोटरसाइकिल से दूध वितरित करने जाते समय सभाजीत से भैंस के दूध का नमूना लिया था. इसे जांच के लिए लैब भेजा गया था. जांच रिपोर्ट में दूध में पानी मिले होने की पुष्टि हुई.
इसके बाद न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन के यहां पीएफए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने सभाजीत यादव के खिलाफ एक साल का कारावास और दो हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई.
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