गोरखपुर ग्रामीण
गला दबाकर की थी हत्या, पांच को आजीवन कारावास की सजा
गोरखपुर।
हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश राहुल दूबे ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 21 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को दो वर्ष एक माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियुक्त दूधनाथ, दयाराम, राजकुमार, मेढ़ई व राजाराम खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम भीटी खोरिया गांव का रहने वाले है।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभयानंदन त्रिपाठी एवं धर्मेंद्र दूबे का कहना था कि खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम बोगा निवासी वादी रामदरश यादव का लड़का भीम यादव 9 मार्च 2007 की शाम भीटी खोरिया की तरफ गया था। काफी देर तक जब वादी का लड़का घर वापस नहीं आया तो वह उसे तलाश करने निकला।
खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम बोगा निवासी वादी रामदरश यादव का लड़का भीम यादव 9 मार्च 2007 की शाम भीटी खोरिया की तरफ गया था। काफी देर तक जब वादी का लड़का घर वापस नहीं आया तो वह उसे तलाश करने निकला। वादी के भतीजे सत्यवीर व रामपाल ने उसे बताया की भीम को शाम सात बजे के करीब भीटी खोरिया के दूधनाथ व उनके लड़के दीपक, दयाराम, राजकुमार, मेढ़ई व राजाराम के साथ भीटी खोरिया के पश्चिम पोखरे पर देखा था।
वादी दूधनाथ के घर जाकर पता किया तो वे लोग अपने घर पर नहीं मिले। अगले दिन सुबह वादी को पता चला की उसके लड़के की गला दबाकर हत्या कर दी गई
और उसके लाश स्वामी पांडेय के खेत में पड़ी है।
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