उत्तर प्रदेश
गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में थप्पड़ कांड से मचा बवाल, यूट्यूबर-संगीतकार और आयोजकों के बीच विवाद
गोरखपुर के खजनी में सामूहिक विवाह समारोह के दौरान यूट्यूबर और लोकगायक संजय यादव को मंच पर थप्पड़ मारने के बाद विवाद भड़क गया। सोशल मीडिया से शुरू हुआ झगड़ा सड़क पर पहुंचा, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक पक्ष के युवक को गिरफ्तार किया और दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया।
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सामूहिक विवाह समारोह के दौरान शुरू हुआ मामूली झगड़ा अब सोशल मीडिया और सड़क दोनों जगहों पर गरम चर्चा का विषय बन गया है। खजनी क्षेत्र में 2 नवंबर को हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम इस कार्यक्रम में लोकगायक और यूट्यूबर संजय यादव को आयोजक दुर्गेश मदन यादव द्वारा मंच पर थप्पड़ मारने की घटना ने विवाद को तूल दे दिया।
सोशल मीडिया पर भड़का विवाद
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, समारोह के दौरान मंच पर किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद आयोजक ने संजय यादव को थप्पड़ मार दिया और मंच से नीचे उतार दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही समर्थकों में नाराज़गी फैल गई। दोनों पक्षों के लोगों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को धमकियां और खुली चुनौतियां देना शुरू कर दिया।
सड़क पर पहुंचा मामला
सोमवार शाम को यह विवाद तब और भड़क गया जब यशपाल यादव और उनके समर्थक बुलेट, बाइक और चार पहिया वाहनों के काफिले के साथ खजनी थाना क्षेत्र के डोहरिया गांव अंडरपास के पास पहुंचे। वहां युवकों ने ईंट-पत्थर, लाठी-डंडे और हाकी लेकर शक्ति प्रदर्शन किया। स्थिति बिगड़ने से पहले ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
सूचना मिलते ही खजनी थाना प्रभारी अनूप सिंह, उपनिरीक्षक रामदयाल यादव और बांसगांव पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर भीड़ में भगदड़ मच गई और कई युवक वाहन लेकर फरार हो गए। हालांकि, पुलिस ने मौके से यशपाल यादव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि प्रियांशु यादव सफारी गाड़ी सहित मौके से भागने में सफल रहा।
पुरानी रंजिश भी बनी वजह
गांववालों के अनुसार, यह विवाद सिर्फ थप्पड़ की घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों पक्षों के बीच पुरानी जमीन और वर्चस्व की रंजिश से जुड़ा हुआ मामला है।
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पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर संख्या 0435/2025 दर्ज कर ली है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 191(2), 351(3), 352 और दंडविधि संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की गई है।
थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया, “कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।”
यह खबर “गोरखपुर सामूहिक विवाह विवाद” की पूरी घटना को कवर करती है — जिसमें यूट्यूबर को थप्पड़ मारने से शुरू हुआ मामला सोशल मीडिया होते हुए सड़क तक पहुंच गया। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर दिया।
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