उत्तर प्रदेश
यूपी में शादी के लिए अनुमति जरूरी नहीं, ये है नियम
लखनऊ
शादी समारोह को लेकर कई तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म है।हालांकि प्रदेश सरकार ने इसको लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शादी समारोह को लेकर पुलिस या प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग केवल सूचना देकर कोविड-19 प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशो का पालन करते हुए विवाह समारोह का आयोजन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने समारोह में निर्धारित लोगों की संख्या पर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि बैंडबाजा या अन्य कर्मचारी निर्धारित संख्या में शामिल नहीं होंगे।
पुलिस विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आयी तो सख्त कार्यवाही की जाएगी।साथी मामले में अधिकारियों की भी जबाबदेही तय होगी।
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